हल्द्वानी: कमिश्नर रावत की जन सुनवाई में पहुंचे लैंड फ्रॉड के मामलों में मिला न्याय!


हल्द्वानी- कमिश्नर दीपक रावत ने गुरुवार को जन सुनवाई कर भूमि विवाद (लैंड फ्रॉड) के मामले में दोनो पक्षों के साथ राजस्व के अधिकारियों को तलब कर विवाद का निपटारा किया।
इस दौरान एक भूमि विवाद में कमिश्नर रावत ने दीपक साह को 15 लाख की धनराशि वापस कराने के निर्देश दिए। दीपक साह ने कमिश्नर को बताया कि एक सप्ताह समय के भीतर ऋचा सिंघल को 15 लाख की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

जन सुनवाई में ऋचा सिंघल ने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने दीपक साह से ऊचापुल जलवायु विहार मे प्लाट खरीदा गया था। जमीन पर प्लाट का रकबा नही होने से ऋचा सिंह को चौहदी की पैमाइश से वह प्लाट पूर्व में दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज हो चुकी थी।
ऋचा सिंघल की शिकायत पर कमिश्नर ने दोनो पक्षों को तलब कर बेचने वाले ने अपनी गलती स्वीकारी। जिस पर विक्रेता दीपक साह द्वारा बताया कि 15 लाख की धनराशि एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जायेगी। कमिश्नर ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर धनराशि वापस नही करने पर लैंडफ्रॉड एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जिसके बाद जनसुनवाई में कमलेश मेहता ने बताया कि रौशिला क्षेत्र मे उनके द्वारा 34 नाली भूमि खरीदी गई थी। लेकिन मौके पर अन्यत्र व्यक्ति पंकज भटट ने भी खाते में अपनी भूमि का दावा किया।
जिस पर कमिश्नर ने तहसीलदार नैनीताल को मौके पर जाकर पैमाइश कर जांच के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए ताकि अगली जनसुनवाई में लम्बित समस्या का समाधान हो सके।