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हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत का मामला! हाईकोर्ट ने दिए थानाध्यक्ष भाकुनी के ट्रांसफर के आदेश..

नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से फईम की मौत की सी.बी.आई.जांच संबंधी याचिका में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने के निर्देश दिए है। साथ ही मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ती आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने मामले की जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक नीरज भाकुनी का जिले से बाहर तबादला करने के आदेश दिए है।

दअरसल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की मौत के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जिस पर पुलिस जांच पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने इस केस की जांच एसआईटी (विशेष जांच टीम) से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच कर रहे अधिकारी नीरज भाकुनी को जिले से बाहर ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी स्वयं करेगा।

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कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जांच अधिकारी स्वयं ही मामले की जांच कर रहा है। अंतिम रिपोर्ट भी वही पेश कर रहा है और उसी केस का निस्तारण कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के मानकों के खिलाफ है।

यह याचिका मृतक फईम के भाई परवेज ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन ना तो जांच हुई और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 6 मई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से मांग की गई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस केस को एसआईटी को सौंपते हुए उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करने का फैसला लिया है।

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