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उत्तराखंड: पंचायत चुनाव पर लगी हाईकोर्ट की रोक के बाद नामांकन प्रक्रिया स्थगित!

देहरादून- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 410 (एम०बी०) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23 जून 2025 को पारित आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली विधिवत अधिसूचित न किए जाने के कारण आरक्षण निर्धारण व संबंधित समस्त कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है।

उक्त मामले में 24 जून 2025 को एक अन्य याचिका दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष भी सुना गया। इसके उपरांत सभी संबंधित याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 25 जून 2025 नियत की गई है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय, नैनीताल में जानकारी दी गई है, जबकि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या 120 दिनांक 23 जून 2025 के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई है।

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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 21 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अंतर्गत 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के पदों पर चुनाव की तिथि घोषित की थी। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई थी।

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लेकिन चूंकि न्यायालय के आदेश के अनुसार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए नामांकन एवं आगामी चुनावी कार्यवाहियों को वर्तमान में आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

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