

सालाना ट्रांसफर सेशन में मन के मुताबिक तबादले से चूके 300 शिक्षकों ने फिर से ट्रांसफर की गुहार लगाई है। इन शिक्षकों ने तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति के सामने अर्जी लगा दी।
शिक्षा महानिदेशालय इन सभी आवेदनों की जांच कर रहा है। जल्द ही इसकी फाइल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भेजी जाएगी। दरअसल तबादला एक्ट के दायरे में न आने वाले मामलों पर एक्ट की धारा-27 के तहत में मुख्य सचिव समिति विचार कर सकती है। समिति की संस्तुति बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना होता है। मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद तबादला कर दिया जाता है।
डीजी शिक्षा झरना कमठान के मुताबिक विभाग में अटैचमेंट, समायोजन आदि पर सख्ती से रोक है। यदि कोई शिक्षक-कर्मचारी वास्तव में बीमार है या वो किसी विशेष परिस्थिति से पीड़ित है तो उसे स्थायी तबादले की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ऐसे मामलों पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव समिति का होगा। अब तक इसके तहत 300 एप्लीकेशन मिल चुकी हैं। इनका परीक्षण किया जा रहा है। सत्यता की जांच के बाद इन्हें मुख्य सचिव समिति के सामने पेश किया जाएगा।