

हल्द्वानी- एसएसपी नैनीताल पी.एन. मीणा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अराजकता फैलाने वाले गुंडा एक्ट के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
जिसके तहत एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी की टीम ने अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश पर जिला बदर किया है।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पारित आदेश अन्तर्गत धारा-3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ ऋषि सागर पुत्र स्वर्गीय गंगावासी निवासी गोजाजाली स्थाई पता लाइन नंबर 16 कब्रिस्तान गेट के पास थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल को कड़ी हिदायत देकर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर कर 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बनभूलपुरा में यह अभियोग दर्ज है…
1- FIRNO 85/15 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
2- FIRNO 89/16 धारा-452/323/504/506 भादवि0 थाना बनभूलपुरा।
3- FIRNO-52/18 U/S 323 /34/ 307 /504 /506 IPC
4- FIRNO – 58/18 U/S 2/3 GANASTER ACT
5- FIR NO-326/21 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
6- FIR NO-350/21 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
7- FIRNO-165/22 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।