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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा: अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज!

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नैनीताल: बीते साल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा थी। वहीं हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्रों पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने निर्णय देते हुए अब्दुल मलिक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें। साथ में निचली अदालत चार्ज शीट व अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करे। साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व के आदेश का अवलोकन करके आदेश पारित करें। इस मामले पर 2 जनवरी को मुख्य न्यायधीश अध्यक्षता वाली खंण्डपीठ ने मामले को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया।

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मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशाशन व पुलिस की टीम पर साजिश कर्त्ता सहित अतिक्रमणकारीयो व कई अन्य लोगो ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जाँच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयो को गिरफ्तार किया। जिसमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी थे।

वहीं अब्दुल मलिक की ओर से कोर्ट में उनके द्वारा जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहाँ न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयो का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अतिक्रमण करने के मामले में उन्हें एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है। आज उनकी जमानत प्रार्थनपत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।

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