हल्द्वानी: कोर्ट को बेदम लगी मेयर का चुनाव लड़े ललित जोशी की याचिका! सुनने से किया इंकार..


नैनीताल- हल्द्वानी से मेयर का चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेयर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है, क्योंकि यह देरी से लाई गई है।
दरअसल, ललित जोशी ने अपनी हार और बीजेपी प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट की जीत को कोर्ट में चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने साजिश कर बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाई है।
जिसके बाद जिला जज सुबीर कुमार की अदालत ने हल्द्वानी मेयर चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट के अनुसार याचिका देरी से दाखिल होने के कारण पोषणीय नहीं पाई गई।
हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए जिला जज की अदालत में एक फरवरी 2025 को याचिका दाखिल की गई थी।
कांग्रेस से प्रत्याशी रहे ललित जोशी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि 25 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। चुनावी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले सभी उम्मीदवारों को पक्षकार बनाना जरूरी था। इसकी जानकारी उन्हें समय रहते नहीं मिल पाई। इसी वजह से वह याचिका समय से नहीं दाखिल कर पाए।
मेयर गजराज बिष्ट के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिका देरी से दाखिल होने पर सुनवाई योग्य नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जिला जज ने याचिका खारिज कर दी। जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर याचिका दाखिल की जा सकती है। देरी से दाखिल याचिका सुनने लायक नहीं है। साथ ही कानून में क्षमा करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।