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हल्द्वानी: निर्वाचन आयोग ने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को जारी किए नोटिस!

हल्द्वानी- कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रत्याशी दिन रात एक कर जनता जनार्दन से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच अब निर्वाचन आयोग ने हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनावी मैदान में उतरे कई प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए है।

निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद के 2 और 30 पार्षदों को नोटिस जारी किया है। इन प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने नोटिस जारी किए हैं।

जानकारी देते हुए रिटर्निंग अफसर एपी वाजपेई ने बताया कि वोटिंग से तीन दिन पहले प्रत्याशियों को अपने खर्चे का विवरण व्यय प्रेक्षक को देना होता है। लेकिन मेयर पद के 2 प्रत्याशी और और 30 पार्षद प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया। जिसको लेकर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। यदि प्रत्याशी नोटिस के बावजूद भी अपना आय व्यय का खर्चा व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी अनुमति प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों को दी गई है। उनको भी रद्द किया जा सकता है।

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रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 3 लाख जबकि मेयर पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 30 लाख नियत की गई है। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। रिटर्निंग अफसर ने सभी प्रत्याशियों को समय से विवरण जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न हो सके।

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