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हल्द्वानी: दुकानदारों को 14 अक्टूबर तक हाईकोर्ट से बड़ी राहत!

हल्द्वानी- शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। जिसके तहत मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक 101 दुकानदारों को पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने 4 सितंबर तक दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था।

वहीं दुकानदारों ने इसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने एक बार फिर दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानदारों को 14 अक्टूबर तक राहत दी है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगते हुए यथास्थिति बनाने के आदेश दिए है।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी मामलों में सरकार से जवाब पेश करने के आदेश दिए है। बता दें कि कई दुकानदारों, भवन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जिसपर कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है।

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