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हल्द्वानी : जमीन की रजिस्ट्री पर रोक! डीएम नैनीताल ने कहा, भ्रम न फैलाए..देखिए वीडियो…

हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कालोनिया काट कर अपनी जेब भर रहे है। साथ ही रेरा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कालोनियां बनाकर धड़ले से जमीनों को ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में जब डीएम नैनीताल ने पूरे मामले में जांच कराई तो प्रॉपर्टी डीलरों का सारा खेल खुल गया।

अब रेरा एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए है। तो प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद जिले में माहौल बनाया गया कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है या एक सीमित क्षेत्रफल की रजिस्ट्री हो रही है।

वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रजिस्ट्री ना होने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं है।
डीएम ने बताया की केवल रेरा एक्ट पर शपथ पत्र देकर रजिस्ट्री करने वाले मामले में तहसील से एक परीक्षण रिपोर्ट लेने को कहा गया है। इस मामले में पूरी तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही है।

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यह देखिए वीडियो…1

किसानों को खेती की जमीन बेचने पर किसी प्रकार की ना तो रोक है ना ही कोई आदेश दिया गया है। खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है।

प्राधिकरण द्वारा हल्द्वानी और रामनगर में जांच के निर्देश दिए गए थे। जिसमें बार-बार रेरा का उल्लंघन होना पाया गया था। जिस पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे जिले में कहीं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी है। जिला अधिकारी का कहना है कि रेरा का अनुपालन करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अगर कालोनिया बनाते है तो वह बेहतर होगा। अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जांच में भी जिन स्थानों पर गलत शपथ पत्र प्राप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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यह देखिए वीडियो…2

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद पर जिले में कोई रोक नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों से लगातार प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है की जिला प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन पर भी रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है। इन सब पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं।

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