हल्द्वानी: आज नहीं टूटेगा बनभूलपुरा का विवादित मदरसा और मस्जिद… इसलिए लगा निगम की कार्रवाई पर ब्रेक
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जिस तथाकथित मस्जिद और मदरसे पर टूटने की तलवार लटक रही थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन रविवार तड़के इस तथाकथित मस्जिद और मदरसे को सील कर दिया गया है। प्रशासन की टीम ने सीलिंग की यह कार्रवाई की है। प्रशासन पूरे मसले पर एक बार फिर अतिक्रमणकारी का पक्ष सुनेगा। और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। रविवार को नगर निगम की टीम को इसे तोड़ना था। लेकिन प्रशासन ने नगर निगम की कार्रवाई में दखल देते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है।
नगर निगम का दावा था कि यह जमीन फ्री होल्ड नहीं की गई है लिहाजा यह नजूल की जमीन है। साथ ही अब्दुल मलिक पर आरोप था कि वह इस नजूल की जमीन में प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। इस दौरान अब्दुल मलिक और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के बीच तीखी बहस भी हुई थी। इसी जमीन में अब्दुल मलिक की तरफ से एक मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया गया था। जिसका ना तो कहीं रजिस्ट्रेशन था और नहीं सरकारी अभिलेखों में दर्ज था।
प्रशासन ने हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए फिलहाल मामले में अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने को कहा है। बता दें कि तकरीबन एक हफ्ता पहले नगर निगम की टीम ने बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा इलाके में एक बड़ी जमीन को अपने कब्जे में लिया था। कब्जे में लेने के दौरान अब्दुल मलिक नाम के शख्स ने इस जमीन को अपना बताया था। जबकि नगर निगम ने इसे अपनी जमीन बताते हुए कब्जे में ले लिया।
ऐसे में नगर निगम ने अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया था। नोटिस का समय 1 फरवरी को पूरा हो गया था। लिहाजा नगर निगम ने 4 फरवरी को तथाकथित मदरसे और मस्जिद को तोड़ने का फैसला लिया था। इस बीच शनिवार को पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी।
पुलिस ने तथाकथित मस्जिद और मदरसे वाली जगह पर फ्लैग मार्च भी निकाला था। इस दौरान पुलिस बल को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। शनिवार सुबह तो इलाके के उलमाओं का प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम से बातचीत के लिए भी आया। इस दौरान दोनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत भी हुई। हालांकि इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग आपस में भी वाद विवाद में उलझ गए। जिसे बाद में प्रशासनिक दखल के बाद सुलझा लिया गया। लेकिन इस बीच शनिवार देर रात को प्रशासन ने नाटकीय तरीके से नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी।
लेकिन इस रोक से पहले सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने देर रात पहुंचकर तथाकथित मदरसे और मस्जिद की बिल्डिंग पर सील लगा दी। माना जा रहा है कि प्रशासन पहले आरोपी अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनेगा। और उसके बाद नगर निगम को कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा।
सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रेस नोट
इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि नगर निगम हल्द्वानी द्वारा दिनांक 04.02.2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में राजकीय भूमि पर निर्मित दो भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है. उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल के आदेशों के क्रम में प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना है. उक्त के निस्तारण की कार्रवाई पूर्ण होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी को दिए गए हैं. फिलहाल ध्वस्तीकरण वाले दोनों भवन को प्रशासन ने सील कर दिया है.