हल्द्वानी: कृषि भूमि पर बना होटल! डीएम की कड़ी कार्रवाई.. जमीन सरकार में निहित

हल्द्वानी –जनपद में कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित पट्टे की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ललित मोहन रयाल, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने पट्टा शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जांच में खुला खेल
जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी–5 व श्रेणी–7(क) के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित की गई थी।
जांच में पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप न कर उसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
कब्जा लेने के निर्देश
राजस्व अभिलेखों और स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को नियमानुसार विधिवत कब्जा लेकर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सख्त संदेश
प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। साफ है कि कृषि भूमि के दुरुपयोग पर अब सख्ती तय है।






