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हल्द्वानी के गुप्ता बंधुओं को आजीवन कारावास

हल्द्वानी- बहुचर्चित मर्डर केस में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के कारोबारी भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी हत्याकांड के आरोपी दो सगे भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न देने पर 3 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहा हल्द्वानी में भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भूप्पी की पत्नी दमुवाढूंगा निवासी विनीता पांडे ने हल्द्वानी थाने में गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिसके बाद आरोपियों का जुर्म साबित करने के लिए जिला शासकीय वकील फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने केस से जुड़े कुल 14 गवाह कोर्ट पेश किए।

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यह था पूरा मामला…

सौरभ और गौरव ने लेन-देन के मामले में भूपेंद्र पांडे के दोस्त दिनेश सागर को 5 लाख का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। दिनेश सागर ने जब सौरव व गौरव गुप्ता से बात की तो दोनों ने अभद्रता कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। जिसकी दिनेश सागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वहीं इसके बाद विवाद बढ़ गया। और मारपीट के बाद गौरव ने भुप्पी पर हमला किया और पिस्टल निकाल गोलियां दाग दी थी। भुप्पी ने आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की तो सौरभ ने भुप्पी की पिस्टल छीन गोलियां चलाई थी। जिससे मौके पर ही भुप्पी की मौत हो गई थी।

न्याय मिलने पर परिवार ने जताया आभार

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भुप्पी की पत्नी विनीता पांडेय ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज पुलिस के जांच अधिकारी और केस की पैरवी कर रहे वकील की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि जिन हत्यारों ने मेरे पति को मारकर दो बच्चों को अनाथ किया था आज उनको सजा मिल गई है। जिसके बाद इंसाफ देने के लिए अदालत का भी आभार जताया।

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