नैनीताल : रेरा एक्ट पर बोलीं डीएम! सख्ती से लागू होंगे नियम! गलतफहमी दूर करें…देखें वीडियो…
रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनाने के लिए बनाए गए रेरा एक्ट को नैनीताल जिले की दो तहसीलों हल्द्वानी और रामनगर में लागू किया गया है। यही नहीं इन शहरों में पहले से ही जिला विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है। प्राधिकरण के नियमों से प्रॉपर्टी के कारोबारी पहले ही परेशान चल रहे थे। और इस सबके बीच रेरा एक्ट के आने से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि मनमानी कालोनियां काटने का रास्ता बंद हो चुका है।
नैनीताल जिले की इन दो तहसीलों में प्रॉपर्टी डीलर रेरा एक्ट को लागू करने का जमकर विरोध कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर खुद को किसान बताकर पीड़ित करार दे रहे हैं। ऐसे में नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह का बयान सामने आया है।
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डीएम ने साफ किया है कि रेरा एक्ट में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें विशेषज्ञ दूर करेंगे। और जो खामियां प्रैक्टिकल तौर पर देखी जा रही हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथ ही डीएम ने यह भी दो टूक कह दिया है कि प्राधिकरण के नियम और सख्त किए जाएंगे। डीएम के इस बयान से एक बार फिर प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप है।
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