हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक!
नई दिल्ली- नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर ग्रीष्मकालिन अवकाश के बाद सुनवाई करेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल पिछले दिनों ऋषिकेश आईडीपीएल के मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिये प्रदेश के लोगों के साथ जनमत संग्रह करने का आदेश दिया था। तो गौलापार को उचित स्थान नहीं बताकर हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्टिंग पर विराम लगा दिया। वहीं कोर्ट ने सरकार से भी अन्य स्थानों पर जमीन की संभावनाएं तलाशने को कहा था। इस आदेश पर एडवोकेट विरोध में उतर आए और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तर्क रखा कि कोई ज्यूडिशियल ऑर्डर से हाईकोर्ट शिफ्टिंग नहीं की जा सकती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।