उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना का लाभ, अब पलायन नहीं घर पर ही रह कर कर रहे हैं स्वरोजगार…

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री टैक्सी मोटरसाइकिल योजना का शुभारंभ तीन साल पहले किया गया था .मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना का अभी तक नैनीताल जिले में कुल 187 से ज्यादा युवकों ने इस योजना का लाभ लिया है. वही युवक अब मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना का लाभ लेकर खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं. जहां युवाओं को नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर होना पड़ता था लेकिन अब मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना के तहत युवा अपने अपने क्षेत्र में रहकर ही स्वरोजगार कर रहे हैं.

टैक्सी मोटरसाइकिल योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को रोज़गार करने के लिए लिए टैक्सी और मोटरसाइकिल खरीदने हेतु 1.25 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है. सरकार द्वारा मिलने वाला ये लोन लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाता हैं, और इस लोन पर लगने वाला 2 साल का ब्याज भी सरकार द्वारा ही भरा जाता है. यह नागरिक के लिए एक ब्याज मुक्त लोन है. राज्य के बेरोज़गार नागरिक युवा पर्यटन गतिविधयों और अन्य व्यवसाय ज़रूरतों के लिए योजना का लाभ उठा सकता है.

मुख्यमंत्री टैक्सी मोटरसाइकिल योजना भी उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक कदम है. जिसके माध्यम नागरिक मोटरसाइकिल व टैक्सी खरीद कर उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक को देकर आमदनी कमा सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं. https://msy.uk.gov.in/

मुख्यमंत्री टैक्सी मोटरसाइकिल योजना के लिए यह दस्तावेज होना अनिवार्य है.

1. आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए.लाभार्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए

2.आवेदक का न्यूनतम सिबिल स्कोर 700 से कम नहीं होना चाइए.

3. आधार कार्ड

4. स्थाई प्रमाण पत्र

5. बैंक खाता विवरण

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