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धामी सरकार का बड़ा ऐलान: 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारी होंगे नियमित!

देहरादून- धामी सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों के नियमित होने की राह खोल दी है।

शनिवार को धामी कैबिनेट ने बैठक में ऐसे अस्थायी दैनिक वेतन, तदर्थ एवं संविदा कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के तहत नियमित करने पर सहमति जताई गई है। इससे 15 हजार अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नियमितीकरण की कट ऑफ डेट पर आगामी बैठक में प्रस्ताव आएगा।

जानकारी के मुताबिक राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई बैठक में कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव लाया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शेष रह गए, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 10 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर हामी भर दी है। इसके लिए कार्मिक विभाग अलग से एक संशोधित नियमावली ला सकता है।

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आउटसोर्स कर्मचारी नहीं आएंगे दायरे में

कैबिनेट की इस सहमति के बाद राज्य के विभिन्न विभागों और निगमों में दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं वर्कचार्ज के रूप में काम कर रहे चार हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। अलबत्ता, उपनल और अन्य एजेंसियों के मार्फत आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी इस दायरे में कतई नहीं आएंगे।


कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए
– स्टेट इंस्टीटयूट एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के नाम को परिवर्तित कर नीति आयोग की तर्ज पर ”सेतु आयोग” को मंजूरी दी।
– उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली में संशोधन, नियुक्ति प्राधिकारी डीएम के स्थान पर आयुक्त एवं सचिव होंगे।
– उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
– खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शैक्षिक योग्यता को उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग समाहित किए जाने के लिए सेवा नियमावली के नियम-08 में संशोधन किया जा रहा है।

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-राज्य की सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व खाली पदों के आधार पर नौकरी देगी। कैबिनेट ने 12 जून 2018 को चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है।

-123 सीजनल कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

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