नैनीताल: पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार! सरकार ने कहा…

नैनीताल- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हुई सुनवाई में कोई भी निर्णय न होने पर मामले में कल 26 जून गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
लेकिन पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। वहीं आज सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखकर कहा कि 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी, 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया था। और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। रिजर्वेशन नियमो के तहत हुआ है।
सरकार ने यह भी तर्क दिया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हुई है, और इसके तहत ही चुनाव की तैयारियाँ शुरू की गई थीं।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह कई स्थानों पर भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फ़ैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कल भी सुनवाई जारी रखने की बात कही है।
