हाईकोर्ट ने लगाई बाघ को मारने पर रोक, वन विभाग के अधिकारियों की लगाई क्लास
नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भीमताल और धारी ब्लॉक के गांव में घूम रहे बाघ (Tiger) को मारने के वन विभाग के आदेश पर संज्ञान लिया।
हाईकोर्ट ने भीमताल में बाघ (Tiger) को मारने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वन विभाग के 10 दिसम्बर के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने वन विभाग से जवाब मांगा कि कैसे आपने बाघ (Tiger) को ट्रेंकुलाइज के बजाए सीधे मारने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदमखोर बाघ (Tiger) या तेंदुए ( leopard) है इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद कोर्ट ने डीएफओ नैनीताल को कोर्ट में तलब किया।
अब अगले हफ्ते होगी मामले की सुनवाई..
बता दें कि भीमताल ब्लॉक के पिनरों गांव में बाघ (Tiger) ने तीन किलोमीटर रेडियस में 7 और 9 दिसंबर को दो महिलाओं का शिकार किया था। जिसके बाद मामले में नौ दिसंबर को चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन ने ट्रेंकुलाइज करने के आदेश दिए। लेकिन बाघ (Tiger) को ट्रेंकुलाइज करना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद 10 दिसंबर को बाघ (Tiger) को आदमखोर घोषित कर शूट करने के आदेश वन विभाग द्वारा दिए गए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद मारने के आदेश पर रोक लगा दी गई है।