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उत्तराखंड: निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट!

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देहरादून- राज्य में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार हो गया है। जिसको अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेज दिया गया है। इस नियमावली पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह साफ हो जाएगी।

आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी मुख्य रिपोर्ट के बाद एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमावली तैयार की गई है। जिसमें ओबीसी सीटों के निर्धारण का फार्मूला भी शामिल है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू की जाएगी, जिससे निकायों में ओबीसी आरक्षण का ढांचा और प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

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नियमावली आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ओबीसी, जनरल, एससी, और एसटी के कौन से पद आरक्षित होंगे। इससे उन पदों का निर्धारण होगा जिन पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे, और बाकी वर्गों के लिए भी आरक्षित पद तय होंगे।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमावली में तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार ही नगर निकायों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।

10 नवंबर तक जारी होगी अधिसूचना!

राज्य में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आस- पास जारी होने की संभावना है। इससे पहले आगामी एक सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू होने जा रही है। ताकि समय पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। जिससे चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके।

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