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बनभूलपुरा मामले में हाईकोर्ट में क्या हुई सुनवाई!

नैनीताल हाईकोर्ट में मलिक का बगीचा और नजाकत के बगीचे मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में कब्जेदारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आज पूरे मामले में अब 6 हफ्तों के बाद की तारिख तय की दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं से 2 हफ्तों के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है।

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जानकारी के मुताबिक साफिया मलिक और नजाकत खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम के 30 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनके पास ये जमीन 1937 से है जिसको लीज पर दिया गया है।

वहीं सरकार ने बताया कि ये लीज 10 सालों के लिए दी गई थी और सिर्फ कृषि और बागवानी के काम के लिए ये लीज दी गई। जबकि अब सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे अवैध तौर बेच दिया गया है।

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