अंकिता भंडारी हत्याकांड: पहाड़ की बेटी के हत्यारों को उम्रकैद..

कोटद्वार- प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) की अदालत ने शुक्रवार को दिए अपने निर्णय में तीनों अभियुक्तों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं का दोषी पाया। आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को कोर्ट ने कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकिता के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया।
इस दौरान गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। और कोर्ट परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा को लेकर भारी फोर्स तैनात किया गया।
बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
