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अजब! SDM ने राज्यपाल को भेजा समन, अपनी कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश!

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कई बार हैरान करने वाले प्रशासनिक मामले सामने आते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर-प्रदेश से ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। यहीं से एक ताजा मामला जो सामने आया है। और मामला जुड़ा है प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद बैठी हुईं उत्तर-प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से।

यहां एक तहसील के एसडीएम साहब ने आनंदीबेन पटेल को अपनी कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। मामला यूपी के बदायूं जिले की सदर तहसील का है।

बहेड़ी गांव के चंद्रहास नाम के शख्स ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट में एक पक्षकार के रूप में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने लेखराज, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए केस किया था। केस के मुताबिक आरोपी ने चंद्रहास की चाची कटोरी देवी की जमीन उनके रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली थी। जमीन दर्ज कराने के बाद लेखराज नामक व्यक्ति को उक्त जमीन बेच दी। कुछ दिन बाद ढाई बीघा जमीन में से एक बीघा जमीन का अधिग्रहण बाईपास के लिए शासन द्वारा किया गया। उस संपत्ति के एवज में लेखराज को शासन से 15 लाख मिले। बाद में चंद्रहास ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट में केस दायर कर उक्त जमीन के खसरा खतौनी में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को राज्यपाल को पक्ष रखने का समन जारी कर दिया।

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राज्यपाल के सचिव ने जताई कड़ी आपत्ति

सीधे राज्यपाल को समन जारी होने की घटना से बदायूं से लेकर राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया। वहीं जब समन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल सचिवालय ने डीएम को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था को भंग करने वाला बताया है। राज्यपाल के विशेष सचिव ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट को चेतावनी भी दे दी है।

बता दें कि राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 361 का पूरी तरह से उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति को समन जारी नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसा न हो। इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।

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वहीं जिलाधिकारी बदांयू मनोज कुमार ने इस पर बताया कि उनके ऑफिस को राज्यपाल का पत्र मिला है। इससे पता चला कि एसडीएम सदर विनीत कुमार की कोर्ट से समन जारी किया गया था। संबंधित अधिकारी को राज्यपाल के पत्र और चेतावनी के बारे में बता दिया गया है।

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