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बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड: हत्या के लिए बंदूक देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

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नानकमत्ता डेरा कार सेवा नानकमत्ता के जत्थेदार बाबा तरसेम सिह की 2 अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों ने 28 मार्च की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 11 टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम को घटना के खुलासे के लिए अलग-अलग कार्य आवंटित किए गए। हत्या के खुलासे के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया।

पूर्व में भी हत्याकांड के 4 षडयंत्रकारियो को भेजा जा चुका है जेल

पुलिस जांच में पूर्व में ही मुकदमा उपरोक्त में मृतक बाबा तरसेम सिंह की हत्या एक पूर्व नियोजित षडयन्त्र के तहत किया जाना स्पष्ट हो गया था। पुलिस द्वारा पूर्व में बाबा तरसेम सिंह की हत्या की साजिश में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया कि जांच के दौरान सर्विलॉस, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी एवं पूछताछ से यह भी तथ्य सामने आया था कि अभियुक्तगण परगट सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी तुलापुर थाना बिलसण्डा पीलीभीत तथा सुल्तान सिह निवासी ग्राम दडहा थाना बिलासपुर व सतनाम सिह निवासी कुईया महोलिया थाना बन्डा शाहजहांपुर भी बाबा तरसेम सिंह की हत्या की साजिश में शामिल हैं। सुल्तान सिह मुकदमा उपरोक्त में शूटर अमरजीत सिह उर्फ बिट्टू के निकट सम्पर्क में था तथा बिट्टू को हत्याकाण्ड के लिये तैयार करने वाला सुल्तान सिह ही है। सुल्तान सिह का काफी लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त परगट सिह को मुखबिर की सूचना के आधार पर शनिवार को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आये कि जिस हथियार 315 बोर की रायफल से बाबा तरसेम सिंह की हत्या की गई है। वह अस्लाह बाजपुर निवासी जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिन्टू पुत्र सतपाल सिंह निवासी केशोवाला मोड थाना बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर और सुखदेव सिंह गिल उर्फ सोनू गिल पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी बन्नाखेडा थाना बाजपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त के शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू तथा सरबजीत सिंह को बाजपुर में ही हत्या के षड़यन्त्र में शामिल होकर 17 मार्च को जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिन्टू की स्विफ्ट कार में उपलब्ध कराया था। स्विफ्ट कार पुलिस द्वारा पूर्व में ही बरामद कर ली है।

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फरार दोनों शूटरों पर ईनाम राशि 50 हजार से बढ़ाकर की गई एक लाख रूपए

वहीं शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू तथा जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिन्टू आपस में फुफेरे भाई है, दोनों मूल रूप से सिहोर बिलासपुर के रहने वाले है और वर्ष 2014 में थाना रुद्रपुर से एटीएम चोरी व पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में दोनों जेल जा चुके हैं। पुलिस टीम द्वारा शनिवार को अभियुक्त जसपाल सिंह भट्टी और रविवार को सुखदेव सिंह गिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

अभियुक्त जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिन्टू एवं सुखदेव सिंह उर्फ सोनू वर्ष 2011 में थाना बाजपुर से हत्या के मामले में साथ-साथ जेल भी गये है। जसपाल सिंह भट्टी थाना किच्छा का गैगेस्टर भी रहा है। जिसके विरुद्ध उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश में उपरोक्त अपराध से पूर्व में हत्या के दो मुकदमे सहित 9 अन्य मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त परगट सिंह के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास

A- जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिन्टू पुत्र सतपाल सिंह निवासी केशोवाला मोड थाना बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर

1-FIR NO-250/2011 धारा 302/201/364/504/506 IPC कोतवाली बाजपुर जनपद ऊधमसिंहनगर

2-FIR N0-436/2014 धारा 380/511/307/427 IPC व 4/25 A Act कोतवाली रुद्रपुर

3-FIR NO-149/2015 धारा 302/201 IPC थाना बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश ।

4-FIR N0-2618/2006 धारा 379/411 IPC थाना रुद्रपुर

5-FIR N0-3449/2006 धारा 379/411 IPC थाना रुद्रपुर

6-FIR N0-4687/2006 धारा 379/411 IPC थाना रुद्रपुर

7- 8- मु० अ० सं0-2479/2006 धारा 41/102 द0 प्र0 सं0 व 411/471/467/420

मु० अ० सं0-2738/2006 धारा 379 भादवि थाना बारादरी जिला बरेली उ० प्र०

भादवि व 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना किच्छा 9- मु० अ० सं0-NIL /2006 धारा 41/102 20 प्र0 सं0 व 411 भादवि थाना किच्छा

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10-FIR NO-83/2024 धारा 302/34/120B/307 IPC थाना नानकमत्ता जिला ऊधमसिंहनगर ।

B- सुखदेव सिंह गिल उर्फ सोनू गिल पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी बन्नाखेडा थाना

बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर

1-FIR NO-250/2011 धारा 302/201/364/504/506 IPC कोतवाली बाजपुर जनपद ऊधमसिंहनगर

2-FIR N0-83/2024 धारा 302/34/120B/307 IPC थाना नानकमत्ता जिला ऊधमसिंहनगर ।

षड्यन्त्र में शामिल अभियुक्त सुल्तान सिह का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0 सं0 1464 ए/2010 धारा 147/323/324 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र०

2- मु0अ0 सं0 403/2008 धार 147/379/504/506 भादवि व 3 (1) एससी/एसटी एक्ट थाना बिलासपुर उ० प्र०

3- मु0अ0 सं0 443/1996 धारा 307/506 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र० 4- मु0अ0 सं0 1124/2005 धारा 467/468/471/420 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र

5- मु0अ0 सं0 369/2008 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र०

6- मु0अ0 सं0 494/2010 धारा 307/417/148/392/323 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र०

7- मु0अ0 सं0 320/2011 धारा 147/323/506 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर 30 प्र०

8- मु0अ0 सं0 18/2005 धारा 41/102 द0 प्र0 सं0 व 411/467/468/420/471 भादवि थाना बिलासपुर रामपुर उ० प्र०
9- मु0अ0सं0 14/2005 धारा 41/102 द० प्र० सं० व
411/467/468/420/471/120B भादवि थाना भोट रामपुर उ० प्र०

10- मु0अ0 सं0 18/2005 धारा 41/102 द० प्र० सं0 व 411 भादवि थाना भोट
रामपुर उ० प्र०

11- मु0 FIR NO-83/2024 धारा 302/307/34/120B भादवि थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर

एसएसपी ऊधम सिंह नगर की सख्त चेतावनी मामले को लेकर बिना वजह के बयानबाजी और सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी की जाएगी सख्त वैधानिक कार्यवाही

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