नहीं मिली बनभूलपुरा कांड के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को जमानत! ये रही वजह…


नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सिंगल बेंच फैसला नहीं करेगी। इस मामले की सुनवाई डबल बेंच करेगी।
जिसके बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की सिंगल बेंच ने अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत दिए जाने या नही दिए जाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस केस में UAPA लग जाता है, उसकी जमानत हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनेगी।
कोर्ट ने सोमवार को निर्णय देते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई खंडपीठ करेगी। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने की छूट दी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस केस में UAPA लगा है इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित केसों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले को सुन चुकी है।