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हल्द्वानी: जेल में ही रहेगा अब्दुल मालिक! नहीं मिली HC से राहत..

हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुए बनभूलपुरा कांड के मुख्य मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को जेल में ही रहना होगा। अब्दुल मलिक की तरफ से तीन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई थी। ‌ लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर को सरकार से पूरे मसले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले मलिक को एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

बताते चलें कि इससे पहले सुनवाई में हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब्दुल मलिक हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई 8 फरवरी को हिंसा के मामले में आरोपी है।

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हाईकोर्ट से सरकारी जमीन खुर्द बुर्द कर जमीन के फर्जी दस्तावेज मामले में जमानत मिली थी। 22 फरवरी को प्रशासन ने सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की थी।

हालांकि बनभूलपुरा आगजनी हिंसा मामले में अब भी जेल में बंद ही रहना पड़ेगा अब्दुल मलिक को। वहीं आज गुरुवार को अन्य मामलों में 28 को जमानत पर सुनवाई हुई है। अब्दुल मलिक पर कुल 4 मुकदमे दर्ज है। जिसमें से एक मामले में जमानत मिल गई थी। आज हाईकोर्ट ने अन्य मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया है।

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