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हल्द्वानी: हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर लगी रोक हटाई, खुद अतिक्रमण हटाने को दिया इतना समय..
नैनीताल– शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकारण होना है। व्यापारियों ने मामले राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
लेकिन अब हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन के बीच सड़क चौड़ीकरण के प्रशासनिक अभियान पर लगी रोक हटाते दी है। साथ ही दुकानदारों को सार्वजनिक संपत्ति से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने का समय दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में अतिक्रमण की जद में आए पांच दुकानदारों के एडवोकेट की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रशासन की ओर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित हिस्से को उन्होंने स्वयं हटाना शुरू कर दिया है।
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