स्थानीय निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार से तारीख बताने को कहा!


नैनीताल: स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त शब्दों में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव, शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार से 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून के लिए नियत की गई है।
जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के वकील डी.के. जोशी ने कहा कि राज्य सरकार को शुक्रवार को ही नोटिस सर्व करा दी गई है। दरअसल, जसपुर निवासी मो. अनीश और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया था।
याचिका में कहा गया है कि नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। सरकार ने इसके उलट निकायों में अपने प्रशासक बैठा दिए हैं। प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
दायर याचिका में कहा गया है कि प्रशासक नियुक्त किए जाने की स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। उत्तराखंड में इसका उल्टा हो रहा है। निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित तक नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ, निकायों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। यह संविधान के विरुद्ध है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव निर्धारित तय समय में होते हैं, लेकिन निकायों के तय समय में क्यों नही होते? नियमानुसार, निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने उनका तीन माह का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। जिससे जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वह भी असमंजस में नजर आ रहे हैं।