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छात्रसंघ चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब!

नैनीताल- राज्य में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

वहीं अब अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि दी गई है। किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर छात्रसंघ चुनाव करा लेने को कहा था।

लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने अक्टूबर तक तो छात्रों के एडमिशन कराए हैं। तो सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते हैं। याचिका में कहा है कि सरकार का यह आदेश गलत है, इस पर रोक लगाई जाए।

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राज्य सरकार ने लिंगदोह समिति की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, लिंगदोह समिति की रिपोर्ट और यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा। उसी के आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे।

एडमिशन होने के आठ सप्ताह के बाद छात्रसंघ के चुनाव भी होंगे। यहां राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट, यूजीसी के नियमों एवं विश्वविद्यालयों की नियमावली का उल्लंघन कर आदेश पारित कर दिया। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करें।

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