उत्तराखंड के इस थाने में दर्ज हुआ नए कानून के तहत पहला मुकदमा! यह है पूरा मामला…
हरिद्वार- करीब डेढ़ सौ साल से चले आ रहे पुराने कानून को अलविदा कहते हुए सोमवार को पूरे उत्तराखंड में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम” लागू हो गए हैं।
इसके अंतर्गत राज्य का पहला मुकदमा सोमवार को जनपद हरिद्वार में लिखा गया। नए कानून के तहत जिला हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर में वादी विपुल भारद्वाज निवासी बिजनौर की तहरीर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली FIR दर्ज की गई, वादी को डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई।
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर द्वारा स्वयं कोतवाली ज्वालापुर पर उपस्थित होकर वादी विपुल भारद्वाज को digitally signed प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करते हुए मामले में विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला “नंबर 01 जिला हरिद्वार बना है। एसएसपी हरिद्वार की Active Leadership में BNS की धारा 309(4) के तहत दर्ज राज्य का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसके बाद वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी दी गई।
जानकारी के मुताबिक चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है पहला मामला। बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज पहले वादी बने हैं।