उत्तराखण्डबड़ी-खबर

हाईकोर्ट में निकाय चुनाव का फुटबॉल बना रही है सरकार! मांग रही है तारीख पे तारीख

नैनीताल- उत्तराखंड में कब निकाय चुनाव होंगे इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। पिछले छह महीने से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में डेट पर डेट लग रही है। कभी हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर रहा है। तो कभी सरकार नोटिस का जबाव दे रही है। तो कभी अधिकारी हाईकोर्ट में पेश हो रहे है। लेकिन सब के बावजूद यह साफ नही हो पा रहा है कि चुनाव कब होंगे।

एक तरह से सरकार लगातार हाईकोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई है सरकार के वकील लगातार चुनाव के लिए समय मांगते रहे है। लेकिन अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि उसे कितना समय चाहिए। अब हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया कि सरकार को कितना समय चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि 6 सितंबर तक बताए कि कितना समय लगेगा।

मंगलवार को हाईकोर्ट में निकाय चुनाव में देरी को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसके बीच निकाय चुनाव 25 अक्टूर तक होने की एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

अगल-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सरकार की ओर से अपर सचिव शहरी विकास हाईकोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी है कि 25 अक्टूबर तक राज्य में निकाय चुनाव करा दिए जायेंगे। हालांकि सरकार निकाय चुनाव के लिए कोर्ट से समय की मांग कर रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब निकाय चुनाव की तारिख ही तय नहीं है तो कैसे वो समय दे सकते हैं।

यह भी पढ़ें -  प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका ने गुस्से में कर दिया ऐसा काम! मौके पर पहुंची पुलिस..

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि कब तक निकायों के चुनाव करा दिए जाएंगे। जिसके बाद अक्टूबर महीने में चुनाव कराने की बात सरकार ने कही है। हाईकोर्ट राज्य में निकाय चुनाव कराने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद खाली!

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि अभी राज्य में निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है। लिहाजा अभी चुनाव प्रक्रिया शुरु करना संभव नहीं है। जिस पर कोर्ट में सरकार ने कहा कि सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त कर दी जायेगी। जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी।

वहीं नेताओं की नजरें भी हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस मामले में सितंबर महीने में इस पर स्थिति एकदम साफ हो सकेगी। 6 सितंबर में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने अगली तारीख छह सितंबर नियत की है।

बताते चले कि प्रदेश में 2 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने 6 महिनों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी थी। हांलाकि अब एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया कर दी जायेगी।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी: चलती बस में चोरी करने वाले तीन शातिर चोर गिरफ्तार! ऐसे उड़ा ले जाते थे सोने-चांदी के जेवरात..

निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि राज्य में इस वक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है। बिना निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के चुनाव संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि मतदाता सूची का प्रकाशन और कई नए क्षेत्र इसमें जुड़े हैं। उनको शामिल करने की प्रक्रिया का पालन होना संभव नहीं है।

साथ ही पिथौरागढ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाया गया है। वहां भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की अनुमति के बाद कुल 45 दिनों का समय हर काम पूरा करने के लिए चाहिए हैं।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीके जोशी का कहना है कि 2 दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। संवैधानिक स्थिति थी। हाईकोर्ट इस लिए आए हैं कि सरकार संवैधानिक दायित्व को पूरा कर सके। डीके जोशी ने कहा कि क्या इस स्टेटमेंट का भरोसा किया जा सकता है।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Ad