उत्तराखंड निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल- उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे इसको लेकर संशय बरकार है। मामला हाईकोर्ट के दर पर है लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। कुछ महीने पहले ही सरकार ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौरान लिखित रूप से कहा था कि जल्द ही छह महीने के भीतर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। और निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकाय चुनाव अभी तक नहीं हो सके हैं। और दूसरी तरफ प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ गया है।
लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने एक अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। मंगलवार को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिसका तीन हफ्तों के भीतर कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शहरी विकास विभाग के सचिव से पूछा है कि क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई हो।
बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार ने निकाय चुनाव छह महीने के भीतर कराने संबंधी एफिडेविट दिया था। लेकिन अभी तक निकाय चुनाव नहीं हो सके। जिस पर याचिकाकर्ता राजीव लोचन साह समेत अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।