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आखिर क्यों कुमांऊ कमिश्नर ने पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं को दिलाई फीस वापस…

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हल्द्वानी- कुमांऊ कमिश्नर दीपक रावत ने आज शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई सुनी। जिसमें कमिश्नर रावत ने आम जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों को सुना। जिसमें अनेक लोगों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद व मार्ग सम्बन्धित बताई गई।

कमिश्नर ने जनसुुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारिंयों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कमिश्नर ने कहा कि जो लोग भूमि क्रय करते हैं वे भूमि के सभी दस्तावेज चेक करें। तथा जो लोग कालोनियों में भूमि क्रय करते है। वह कालोनियों दी गई पार्क, स्कूल, मन्दिर, सीवरेज व्यवस्था, सड़क आदि की सुविधाओं के बारे में जानकारी कर तभी कालोनियों में भूमि क्रय करें।

उन्होंने कहा वाहन स्वामी अपना पुराना वाहन विक्रय किसी दूसरे व्यक्ति को करता है तो तुरन्त ट्रान्सफर रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जो व्यक्ति वाहन क्रय करता है यह भी सुनिश्चित करले। कि उक्त वाहन बैंक में बंधक तो नहीं है। वाहन ट्रान्सफर नहीं होने से अपराधिक घटना होने पर वाहन स्वामी जिम्मेदार होगा।

पश्चिमी खेड़ा गौलापार में पैरामेडिकल पुन्डरीकाक्ष कालेज संचालित हो रहा था। लेकिन कालेज का पंजीकृत नहीं होने के कारण जो बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। स्कूल प्रशासन उनकी फीस वापस नहीं कर रहा था। बच्चों द्वारा जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2022 में कालेज में एडमिशन लिया। लेकिन कालेज का पंजीकरण नहीं होने के कारण स्कूल प्रशासन उनकी फीस वापस नहीं कर रहा है। कमिश्नर ने जनसुनवाई में एमडी प्रकाश मेहरा के साथ ही बच्चों को जनसुनवाई मे तलब कर वर्ष 2022 के लगभग 23 बच्चों को 50-50 हजार की धनराशि प्रत्येक को वापस दिलाई।

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जीवन सती केशवपुरम हल्द्वानी निवासी ने देवीदत्त से 2011 में 832 फीट भूमि 2 लाख 31 हजार में इकरारनाम के तहत लिखित में खरीदी थी। इकरारनामें में 12 फीट रास्ता भी लिखित में दिया था। लेकिन भूस्वामी वर्तमान में रास्ता नहीं दिया जा रहा है और अवरोध किया जा रहा है। जिस पर कमिश्नर ने जीवन सती को तत्काल भूमि की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिये तथा इकरारनामें के तहत रास्ता भी देने के निर्देश दिये।

नसरीन वार्ड न. 5 कालाढूगी ने थाने के गेट के समीप दो शटर की दुकान तीरथराज कम्बोज को 2000 हजार रूपये किराये पर दी थी। विगत 6 माह से किराये का भुगतान नहीं करने पर दीगर व्यक्तियों ने बिना अनुमति से कम्बोज से दुकान खाली कराने को कहा जिस पर कम्बोज द्वारा दुकान खाली नहीं की गई। कमिश्नर ने उक्त प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी कालाढूगी को दी। जिसके तहत उक्त दुकान की लीज समाप्त हो चुकी है। कमिश्नर ने उक्त दुकानों को सीज कराने के निर्देश मौके पर दिये।

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इन्दिरा आवास कालोनी समिति हल्दूचौड कालोनी वासियों द्वारा बताया गया कि कालोनी 1985 में स्थापित थी। वर्तमान में समिति अस्तित्व में नहीं है लेकिन कालोनी में जो पार्क था समिति के सचिव द्वारा उक्त पार्क को अपने नाम रजिस्ट्रेशन कर नोटिफिकेशन भी कर लिया। जबकि कालोनी वासियों द्वारा बताया गया कि जब कालोनी बनी थी। तब कालोनी में पार्क व स्कूल मानचित्र में दर्शाया है। जिस पर कमिश्नर ने कालोनी वासियों से तत्काल पार्क बनाने के निर्देश दिये तथा नोटिफिकेशन को रदद करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

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