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मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौग़ात! बजट-2025 पर एक नजर..

बजट-2025 पर एक नजर.. केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक फरवरी 2025 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की।

अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार आईटीआर फाइल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। सीतारमण ने कहा कि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। सीतारमण ने कहा कि ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।

एयरपोर्ट से जुड़ेंगे छोटे शहर

बजट में केंद्र सरकार ने देश के छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पेश की। इसके अलावा पटना एयरपोर्टा विस्तार किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। इससे राज्य के लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

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युवाओं को मिलेगा सस्ता लोन

सरकार ने स्टार्टअप का बजट बढ़ाया है। युवाओं को सस्ते लोन का एलान किया है। देश में खिलौने का ग्लोबल हब बनाया जाएग। इसमें हाई क्वालिटी पर्यावरण अनूकूल खिलौनों का निर्माण किया जाएगा।

स्टार्टअप को अब 20 करोड़ तक लोन

बजट में एमएसएमई से जुड़ी बड़ी घोषणा की गई है। सरकार इस सेक्टर के लिए कार्ड जारी करेगी। सरकार ने लोन सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। वहीं स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का एलान किया है।

सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस पर छूट

आम बजट 2025-26 में इनकम के सोर्स पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। सीनियर नागरिकों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गयी। किराये से होने वाली आय पर टीडीएस के लिए आय की न्यूनतम सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये वार्षिक की है। विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस छह लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये के ऊपर की रकम पर लागू होगा।

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नए टैक्स स्लैब और नई दरें

बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा।सीतारमण ने कहा कि नए स्लैब के तहतचार लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स, चार लाख एक रुपये से आठ लाख रुपये तक पर 5%, आठ लाख एक रुपये से 12 लाख रुपये तक 10%, 12 लाख एक रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15%, 16 लाख एक रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% , 20 लाख एक रुपये से 24 लाख रुपये तक 25% और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा।

पुराना स्लैबपुरानी दरेंनए स्लैबनई दरें
3,00000 तककोई टैक्स नहीं4 लाख तक 
300001 से 7 लाख रुपये तक5%400001 से 8 लाख रुपये तक5%
700001 से 10 लाख रुपये तक10%800001 से 12 लाख रुपये तक10%
1000001 से 12 लाख रुपये तक15%1200001 से 16 लाख रुपये तक15%
1200001 से 15 लाख रुपये तक20%1600001 से 20 लाख रुपये तक20%
1500001 रुपये से अधि30%2000001 से 24 लाख रुपये तक25%
  24 लाख रुपये से अधिक30%
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