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हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को जमानत!

हल्द्वानी- 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस प्रकरण में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की शाखा शुरू से कार्य कर रही थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभी शेष आरोपियों की जमानत के लिए भी कार्यवाही जारी है।

बताते चलें कि बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी आदि हुई थी। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़े पुलिस और मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहनों को आग लगा दी थी।

इस हिंसा में कई वाहनों सहित थाना भी फूक आग के हवाले कर दिया गया था। 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। स्थिति की गंभीरता देखते हुए इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था। हिंसा के दौरान नगर निगम और अनेक सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था।

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