उत्तराखण्डबड़ी-खबरहल्द्वानी

हल्द्वानी: बनभूलपुरा से हटेगा अतिक्रमण! मांगी यह रिपोर्ट..

हल्द्वानी- उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के चीफ सेकेट्री, केंद्र के अधिकारी और रेलवे अधिकारी को मीटिंग करने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योजना बनाए कि आखिर लोगों का पुनर्वास किस तरह से होगा।

कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों के भीतर इस योजना पर काम हो जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट में पांचवे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी: मरियम पैरामेडिकल कॉलेज विवाद गहराया, कब्जे और फर्जीवाड़े के आरोपों पर एफआईआर की मांग
What’s your Reaction?
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी: मरियम पैरामेडिकल कॉलेज विवाद गहराया, कब्जे और फर्जीवाड़े के आरोपों पर एफआईआर की मांग
Ad Ad Ad Ad Ad