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हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण मामला: हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगी प्रगति रिपोर्ट!

हल्द्वानी- नैनीताल हाईकोर्ट में हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा जो मलबा अतिक्रमण के दौरान सड़क पर फैला था उसे प्रशासन द्वारा हटा दिया है।

इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार तीन दिन के भीतर कोर्ट में पेश करेगी। इस पर कोर्ट ने पूर्व में जिन व्यवसायियों को राहत दी थी। उसको अगले आदेश तक बढ़ाते हुए प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। पूर्व में कोर्ट ने 66 दुकानदारों को राहत दी थी।

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मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी की नया सवेरा सोसायटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ये कार्यवाही 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई।

इसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, जिसके कारण मंगलपड़ाव और बस अड्डा अभी भी जस का तस है।जिसकी वजह से हर जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।

इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर औपचारिकता निभाई गई है।

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