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मेयर, चेयरमैन और पार्षद बनने के लिए अब ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं नेता!

राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले नेताओं की चुनाव में खर्च करने की सीमा में बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर से लेकर चेयरमैन, पार्षदों और सभासदों की खर्च सीमा में इजाफा किया है।

नगर निगमों में खर्च का विवरण…

40 वार्ड तक के नगर निगम में मेयर के लिए पहले खर्च सीमा 16 लाख थी अब बढ़ाकर 20 लाख की गई।

41 से 60 वार्ड तक के नगर निगमों में मेयर के खर्च की सीमा अब 25 लाख की गई।

61 वार्ड से ज़्यादा वार्ड संख्या वाले नगर निगम में अब मेयर प्रत्याशी 30 लाख खर्च कर सकेंगे।

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डिप्टी मेयर अब दो लाख के बजाय तीन लाख खर्च कर सकेंगे।

नगर निगम के पार्षद अब दो लाख के स्थान पर तीन लाख खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिकाओं में खर्च का ब्योरा…

नगर पालिका के चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा भी बढ़ी।

10 वार्ड तक की नगर पलिकाओं में अब चार लाख के स्थान पर छह लाख और 10 से ज़्यादा वार्ड वाली नगर पालिकाओं में अब छह लाख के स्थान पर आठ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिकाओं में वार्ड सभासद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अब खर्च सीमा 80 हज़ार की गई जो पहले 60 हज़ार थी।

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नगर पंचायतों में खर्च का विवरण…

नगर पंचायत में चेयरमैन, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब तीन लाख खर्च कर सकेंगे, अभी तक खर्च की सीमा दो लाख थी।

नगर पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 30 हज़ार के स्थान पर 50 हज़ार खर्च कर सकेंगे।

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