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नैनीताल : रिजॉर्ट मैनेजर को गिरफ्तार करना कोतवाल पर पड़ा भारी, सस्पेंड


नैनीताल- कुमांऊ डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने रामनगर कोतवाल को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें एक रिजॉर्ट के मैनेजर को गिरफ्तार करने पर यह कार्रवाई की गई है।

यह है पूरा मामला…

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर टाइगर कैंप रिजॉर्ट मैनेजर राजीव शाह के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल, गर्जिया चौकी इंचार्ज और एसआई दीपक बिष्ट के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता के अनुसार 29 नवंबर को दोपहर में पुलिस ने उस पर रिजॉर्ट में मुफ्त में कमरा देने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने रिजॉर्ट शादी में बुक होने के कारण कमरा देने में असमर्थता जाहिर की। जिसके बाद दुर्भावना से उसी रात कोतवाल के आदेश पर पुलिस ने रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के बाद छापा मारकर फर्जी तरीके से शराब की 10 खाली बोतल और एक आधी भरी बोतल बरामद दिखाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद रातभर मैनेजर को थाने में बैठाकर सुबह अपराधियों की तरह अभिरक्षा में उनका फोटो मीडिया को जारी किया गया और रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। जबकि आबकारी अधिनियम के ऐसे अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

चार सितंबर 2023 को इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से डीजीपी और गृहसचिव सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी किया गया था। जमानतीय अपराधों में नागरिकों को बिना नोटिस सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, गर्जिया चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने मामले में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को मंगलवार को अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।

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