उत्तराखण्डपहाड़ के किस्से-कहानियाँहल्द्वानी

जेब है खाली तो ऐसे करें स्वरोजगार की शुरुआत! बेहद आसान है रास्ता…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने देश में रोजगार के नए-नए अवसर प्रदान कराने और बेरोजगारी कम करने के लिए “प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना” को शुरू की है। जिसका लाभ आप भी ले सकते है। और अपना व्यापार खोल सकते है। जिला उद्योग केंद्र लोन स्कीम का उद्देश्य यह है कि देश में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करा जा सके। और साथ-साथ बेरोजगार नागरिकों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। इसलिए सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र लोन स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार नागरिकों को उनके स्वरोजगार की शुरुआत के लिए कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जिला उद्योग लोन स्कीम उद्देश्य
हल्द्वानी जिला उद्योग केंद्र के प्रभारी सुनील पंत का कहना है कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई योजना है। जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार नागरिकों को उनके रोजगार की शुरुआत करने में सहयोग देने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है, जिससे नागरिक जिनके पास उनके नए रोजगार को शुरू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वह योजना के तहत ऋण प्राप्त कर अपने रोजगार की शुरूआत कर सकेंगे। जिला उद्योग केंद्र लोन 2023 के तहत व्यापारी क्षेत्र के लिए की नागरिकों को 10 लाख रूपये लोन राशि उपलब्ध करवाएगी वहीं निर्माण कार्य क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये लोन राशि उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिकों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है, तभी उन्हें लोन प्राप्त हो सकेगा। आगे उन्होंने यह भी जानकारी दी अगर इच्छुक नागरिक कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखता है तो वह जिला उद्योग केंद्र में आकर भी अपना फॉर्म भर सकता है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस स्कीम को खासतौर पर छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई. जैसे – दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, लघु उद्योग, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है।

यदि आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते है तो आपके पास कुछ पात्रता का होना जरूरी है जिससे आप अपना आवेदन कर सके।

1.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
2.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए।
3.इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक कम से कम 8 वी उत्तीर्ण होना चाहिए।

जिला उद्योग लोन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जैसे कि-
1.आवेदक का आधारकार्ड
2.मूल निवास प्रमाण पत्र
3.पहचान प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी)
4.आयु प्रमाण पत्र
5.पासपोर्ट साइज फोटो
6.प्रोजेक्ट रिपोर्ट
7.रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
8.बैंक की पासबुक

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