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निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट! हाईकोर्ट में सरकार ने कहा..

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हल्द्वानी- निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जल्द ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश के जरिए अपनी मुहर लगा दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार रूद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से पेश एक हलफनामा में कहा गया कि ओबीसी आरक्षण पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रह्म सिंह वर्मा की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

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रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की जो सिफारिश की गई है। उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर भी लगा दी है। आगे कहा गया कि सरकार इस मामले में आगामी दो सप्ताह में अध्यादेश लाकर अपनी मुहर लगा देगी। अंत में सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया।

बताते चलें कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सरकार साल 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव संपन्न कराना चाहती है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई।

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