हल्द्वानी: लापरवाह नर्सिंग होम पर ठोका 15 लाख का जुर्माना! पढ़िए पूरा मामला…

हल्द्वानी- इलाज में लापरवाही बरतने पर हल्द्वानी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हॉस्पिटल पर आरोप लगाया गया था कि इलाज में लापरवाही के कारण छह महीने की बच्ची अपाहिज हो गई।
बता दें कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हल्द्वानी के एस.के. नर्सिंग होम हॉस्पिटल को 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मानसिक वेदना व्यय के रूप में 50 हजार और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये अलग से देने के आदेश दिए।
उपभोक्ता आयोग के शनिवार को जारी आदेश के अनुसार अक्टूबर 2017 में हल्द्वानी दमवादूंगा निवासी सुरेंद्र कुमार ने बुखार की शिकायत पर अपनी छह महीने की बेटी हर्षिका को हल्द्वानी के एस.के. नर्सिंग होम में भर्ती करवाया।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता एस.के. पांडे ने बताया कि हर्षिका के हाथ पर हॉस्पिटल के कर्मियों ने कैनुला लगाई। कुछ घंटे बाद अचानक बच्ची के हाथ में सूजन शुरू हो गई। तब हॉस्पिटल कर्मियों ने इसे मामूली इंफेक्शन बताया। बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वह उसे लेकर हल्द्वानी के दो अन्य निजी अस्पतालों में ले गए। पर बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद वह बच्ची को लेकर एम्स दिल्ली गए। जहां पता चला कि कैनुला इंफेक्शन के कारण बच्ची के हाथ में गैंगरीन हो गया है। उसकी हथेली को काटना पड़ेगा। ऐसा न करने पर बच्ची की जान जा सकती है। इसके बाद वहां छह महीने की बच्ची की चार अंगुलियों को काटकर अलग कर दिया। इससे वह अपाहिज हो गई।





