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उत्तराखंड: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाया! आरोपी को 7 साल कारावास…

जिला ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी युवक को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, साल 2022 में युवक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी युवक को दोषी ठहराया। एडीजीसी ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए।

एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दूधिया नगर निवासी एक व्यक्ति ने 10 मई 2022 को तहरीर देते हुए बताया था कि 8 मई 2022 को वह परिवार के साथ बाहर गया था और घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी।

जिसका फायदा उठाते हुए फरीदपुर बरेली निवासी करण नाम का युवक बहला फुसलाकर उसकी बेटी भगा ले गया। बेटी घर से दस तोला सोना व 15 तोले चांदी के जेवरात साथ ले गई।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए भी 15 मई को अभियुक्त करण को प्रीत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आईपीसी की धारा 366/2,5/6 पोक्सो में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण की सुनवाई की और आईपीएस की धारा 363 के तहत दोषी को सात साल का कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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