हल्द्वानी: पुलिस का बैंकट हॉलों पर शिकंजा! 15 को नोटिस जारी..
हल्द्वानी- पुलिस ने शादी समारोह में नियमों की अनदेखी पर अब सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 बैंकेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, सड़क पर वाहन पार्किंग और देर रात तक DJ बजाने पर प्रतिबंध पुलिस ने अभियान चलाया है।
बुधवार देर रात एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और सीओ नितिन लोहनी ने अभियान के तहत पुलिस टीम के साथ शहर में संचालित विभिन्न बैंकट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैड बाजा के संचालकों के साथ कि गई गोष्ठी में निर्गत निर्देशो के क्रम में निर्देशों के पालन सम्बंधित जांच की गई।
जिसके तहत बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर बैंकट हाल में जाकर निरीक्षण किया गया। चैकिंग के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस तामील कराए गए तथा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
इन मुख्य बिंदु एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
- वाहन पार्किंग व्यवस्था: विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंकट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए। सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित।
- डीजे और साउंड ट्राली पर प्रतिबंध: रात 10 बजे के बाद DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध।
- सूचना देना अनिवार्य: शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य।
- सीसीटीवी और सुरक्षा उपाय: बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- कर्मचारी सत्यापन: सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
- हर्ष फायरिंग और अग्निशमन सुरक्षा: हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य।