स्पेशल TET और Bed वालों को हाइकोर्ट से तगड़ा झटका…
नैनीताल हाईकोर्ट से स्पेशल बीएड और टीईटी धारकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए प्राथमिक स्कूलों की टीचर भर्ती में प्राथमिकता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है। जिसमें स्पेशल बीएड और टीईटी योग्यताओं को प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं बताया गया था।
हाईकोर्ट में दाखिल मामले के अनुसार, गोपाल सिंह गौनिया एवं अन्य ने हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं दायर कर कहा था कि उनके पास प्राथमिक विद्यालयों के बतौर अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल बीएड एवं टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने संबंधित पदों को भरने के लिए पूर्व में विज्ञप्ति जारी की और उनके आवेदन स्वीकार भी किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें प्राथमिक स्कूलों की अध्यापक भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस विज्ञप्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।