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उत्तराखंड: नाबालिग बहन से दुष्कर्म सगे भाई को 25 साल की सजा..

देवभूमि उत्तराखंड के चम्पावत जिले में हुई शर्मनाक घटना पर कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने नाबालिग बहन से दुष्कर्म के दोषी सगे भाई को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा होगी।

जानकारी के मुताबिक टनकपुर निवासी दोषी के खिलाफ जनवरी 2024 में पॉक्सो और लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने एक निजी अस्पताल के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार, टनकपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी ने जनवरी 2024 में एक निजी अस्पताल में नवजात को जन्म दिया था। प्रसव होने से 10 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत पर मां ने किशोरी को इस निजी अस्पताल में दिखाया था। लेकिन गर्भवती होने का पता चलने पर लोक लाज के डर से किसी को कुछ नहीं बताया। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके सगे बड़े भाई ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद किशोरी के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ टनकपुर थाने में मामला दर्ज कराया। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी भाई के नवजात के पिता होने की पुष्टि हुई।

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