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Big Breaking: हाईकोर्ट से दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को बड़ी राहत! गिरफ्तारी पर लगी रोक…

हल्द्वानी- नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा इन दोनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। मुकेश बोरा अपनी एक महिला कर्मचारी के साथ और एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप झेल रहे हैं। उनके खिलाफ नैनीताल जिले की लालकुआं कोतवाली में बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। लालकुआं कोतवाली की पुलिस गैर जमानती और कुर्की का वारंट लेकर उनकी तलाश कर रही है। ‌

लेकिन मुकेश बोरा उनके हाथ नहीं आ रहे है। इस बीच मुकेश बोरा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुकेश बोरा की याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सिंगल बेंच के सामने हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने दलील दी कि मुकेश बोरा के खिलाफ बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर ना तो निरस्त की जा सकती है और ना ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सकती है। सरकारी वकील की दलीलों का मुकेश बोरा के वकील ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुकेश एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा का पूरा मसाला राजनीतिक साजिश से प्रेरित है। और पुलिस पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है।

इसलिए हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही मुकेश बोरा को कहा गया है कि वह जांच में सहयोग करें। हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा को निर्देश दिए हैं कि वह अल्मोड़ा जिले की अल्मोड़ा कोतवाली में पेश होकर यह साबित करें कि वह जांच से भाग नहीं रहे हैं।

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